यूपी के नए चालान नियम:
UP New Challan Rules: बढ़ते सड़क हादसों के सम्बंध में, यूपी सरकार ने कड़ी कदम उठाए हैं। चालान नियमों में परिवर्तन के साथ ही, 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
यूपी के नए चालान नियमों के अनुसार, जब तक एक व्यक्ति को तीन बार चालान नहीं किया गया हो, तब तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रद्द किया जाएगा। यह नियम ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को यूपी के सभी जिलों के जिलाधिकारी और मंडलयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर चर्चा की और उन्होंने तेज रफ्तार में गाड़ियों का मानक के ऊपर जाने पर चालान करने का निर्णय लिया। तीन बार से अधिक चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने का भी प्रावधान किया गया है। अगर इसके बाद भी चालक नहीं मानते हैं, तो उनके वाहन का पंजीकरण भी निरस्त करा जाएगा।
मुख्य सचिव ने 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें सड़क सुरक्षा के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को सही समय पर उपचार प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं।