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आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें फैसले की खास बातें

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Big decision of SC on Section 370: आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मुहर लगा दी है.

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5 जजों की बेंच ने एकमत से फैसला देते हुए कहा कि यह एक अस्थायी प्रावधान था और भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊपर है.

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जल्द चुनाव कराने पर निर्देश दिया है, ताकि राज्य का दर्जा फिर से मिल सके.

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 पर मामले की सुनवाई की.

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जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना ने कुछ बिदुओं पर अपनी अलग राय रखी और उसे पढ़ा भी,

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लेकिन संविधान पीठ ने 5-0 से एकमत फैसला दिया. संवैधानिक पीठ ने एकमत से स्वीकार किया कि प्रदेश के लिए आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी. केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है. 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई है और इसकी हमें खुशी है.

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